रीवा में गोवंश के साथ क्रूरता: पिकअप वाहन में बांधकर आरोपी ने गाय को 100 मीटर तक घसीटा, एक तरफ की चमड़ी उतरी, सामाजिक संगठनों की मांग पर गिरफ्तार

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रीवा44 मिनट पहले

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रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत गोवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। सूत्रों की मानें तो शातिर अपराधी ने पिकअप वाहन में बांधकर गाय को 100 मीटर तक घसीटा। वारदात देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गाय के शरीर से एक तरफ की चमड़ी उतरी देखने के बाद सामाजिक संगठनों को जानकारी दी गई। जिसके बाद लालगांव चौकी को अवगत कराया गया।

क्रूरता पूर्ण फोटो देखने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बड़े बवाल की आशंका को देखते ही वेटरनरी अस्पताल से मेडिकल टीम को गांव पर भेजा गया। फिलहाल गोवंश को गौशाला भेज कर इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जिसको कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है।

लालगांव चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 10 बजे आरोपी गुड्डा उर्फ छविराज सिंह निवासी अटरिया अपने लोडिंग वाहन क्रमाक एमपी 17 एल 1126 में बांध कर गोवंश को हत्या के लिहाज से घसीट रहा था। आरोपी गाय का बध करना चाहता था। इसी उद्देश्य से घसीटते हुए गोदरी से लालगांव तरफ ले जा रहा था। हालांकि बाद में आरोपी ग्राम बर्रेही मोड़ पर गाय को छोड़ दिया।

बुरी तरह जख्मी हुई गायवेटरनरी चिकित्सकों की जांच में गाय के बाए पेट में गंभीर चोटे आई है। ऐसे में पशु चिकित्सक से इलाज कराते हुए गाय को गौशाला में रखा है। सूचना के बाद आईपीसी की धारा 429, 6/9 मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध किया। इसके बाद गुड्डा उर्फ छविराज सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी अटरिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए केन्द्रीय जेल रीवा भेजवाया है।

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