दोस्त से उधार लिया पैसा नहीं लौटाया: कोर्ट के आदेश के बाद अब चुकाना पडे़गा डेढ़ लाख, जेल भी होगी

शिवपुरी3 घंटे पहले

कॉपी लिंक

शिवपुरी में एक युवक को अपने जिगरी दोस्त के डूबते व्यापार को बचाना मंहगा पड़ गया। अविनाश अग्रवाल ने 2016 में अपने दोस्त कपिल मिनोचा से डूबते व्यापार को बचाने के लिए मदद मांगी थी। कपिल अपने दोस्त की मदद भी की थी लेकिन बदले में उसे धोखा मिला, सालों तक कपिल ने अपने दोस्त अविनाश ने दिए हुए पैसों की मांग की लेकिन अविनाश ने एक न सुनी जिसके बाद कपिल ने न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया और दोस्त अविनाश पिक्चर को नाले में लगा दिया।

दगा करने पर दोस्त को मिली सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता मिश्रा ने अपने दोस्त से पैसा उधार लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत पैसा वापस न करने वाले अविनाश अग्रवाल को 6 माह के कारावास एवं 2 लाख 40 हजार रुपये प्रतिकर की राशि के रूप में अदा करने के आदेश पारित किए हैं। प्रतिकर की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक गजेंद्र यादव ने की।

अतिरिक्त जानकारी के अनुसार कपिल मिनोचा से अविनाश ने 2 जनवरी 2016 को डेढ़ लाख रुपये उधार लिए। इस उधारी राशि की अदायगी के लिए अविनाश ने पंजाब नेशनल बैंक का खुद के खाते का चैक क्रमांक 621392 कपिल को दिया और कहा कि वह 2 अगस्त 2016 के बाद कभी भी इस चैक को लगा कर अपना पैसा निकाल ले। कपिल ने 2 अगस्त 2016 को यह चैक अपने यूको बैंक स्थित खाते में लगाया तो चैक पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनाद्त हो गया। इसके बाद कपिल ने अविनाश को इसकी सूचना दी तो वह आज कल करके उसे टालता रहा। इस पर कपिल ने 10 अक्टूबर 2016 को अपने वकील गजेंद्र यादव के माध्यम से नोटिस भिजवा कर पैसों की अदायगी करने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी उसने पैसा अदा नहीं किया तो कपिल ने न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्यों एवं तथ्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने अविनाश को दोषी मानते हुए छह माह के सश्रम कारावास एवं 2 लाख 40 हजार रुपये की प्रतिकर राशि से दंडित किया है। प्रतिकर की राशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

खबरें और भी हैं…

error: Content is protected !!