खरगोन22 मिनट पहले
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अवैध हथियार, लड़ाई झगड़े, गौवंश क्रुरता, छेड़खानी और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय तीन आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त तीन प्रतिवेदनों में यह कार्रवाई की है। इन आरोपियों में 30 वर्षीय सोनु उर्फ सनवर पिता सईद खान निवासी संजय नगर हाल मुकान ग्राम बामखल द्वारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होकर गोवंश तस्करी, गालिया देना, मारपीट व जान से मारने जैसे धमकियां देने का आरोपी है। आरोपी सोनू उर्फ सनवर का थाना कोतवाली खरगोन में विभिन्न धाराओं के तहत दो प्रकरण दर्ज है। यह दोनों प्रकरण न्यायालय में विवेचना पूर्ण कर पेश किए गए हैं।
इसी तरह 38 वर्षीय सतीश पिता जीवनलाल कुशवाह जैतापुर के विरूद्व थानों में 4 प्रकरणों में तेजगति के साथ लापरवाही पूर्वक दो पहिया वाहन चलाने पर धारा 279, 337, 338 भादवि का प्रकरण सीजएम में पेश कर राजीनामा किया गया। वही आर्म्स एक्ट का प्रकरण न्यायालल में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। सतीश के खिलाफ थाना मेनगांव में छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने पर प्रकरण विवेचना कर विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर में पेश किया जो विचाराधीन है। वहीं एक अन्य प्रकरण में विक्षिप्त महिला के साथ छेड़खानी करने का अपराध करने पर थाना मेनगांव में का कायम कर विवेचना में लिया गया।
वही एक अन्य प्रकरण में 25 वर्षीय अमित उर्फ बंटी पिता कैलाश को आगामी 3 माह के लिए जिला बदर किया है। आरोपी अमित द्वारा लड़ाई झगड़ा करना, अवैध मांग की वारदाते करने का आपराधी हैं। आरोपी अमित का थाना मेनगांव में मारपीट, गालियां, लॉकडाउन में आदेश का उल्लंघन, अवैध रुपयों के मांग करने जैसे 5 प्रकरण अलग-अलग धाराओं में दर्ज है। इसके अलावा दो प्रकरण खरगोन थाने में आरोपी अमित के खिलाफ दर्ज है।
कलेक्टर कुमार ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग कर आदेश प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर आगामी 6 माह की अवधि के लिए आरोपी सोनू उर्फ सनवर और सतीश को जिला बदर किया है। इसके अलावा आरोपी अमित को आगामी 3 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया है।
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