Hindi NewsLocalMpGwaliorWhile Committing The Robbery, The Maternal Uncle, His Son And Daughter in law Were Murdered By Slitting Their Throats.
ग्वालियर4 मिनट पहले
7 साल पहले अपनी ही रिश्ते की मामी के घर डकैती डालने और उनके जागने पर उनकी, उनके बेटे और बहू की गला रेतकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तिहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
साथ ही आरोपियों पर 39-39 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। घटना उपनगर ग्वालियर के चंद्र नगर में 7 साल पहले हुई थी। भिंड के रहने वाले सूरज गुप्ता ने अपनी मामी सरोज देवी, उनके लड़के पवन और बहू रुचिका की हत्या कर दी थी। इस निर्मम हत्याकांड में भिंड के ही रहने वाले बीटू खान और रामदीन भी शामिल थे।
यह है पूरा मामला
ग्वालियर के चंद्रनगर में रहने वाली सरोज देवी गुप्ता के घर में 6 अगस्त 2015 को डकैती के साथ ही कत्लेआम मचा था। उस दिन सरोज के पति कैलाश गुप्ता शहर से बाहर गए थे। घर में सरोज के अलावा उसका बेटा पवन और बहू रुचिका थी। आधी रात कैलाश गुप्ता का भांजा भिंड निवासी सूरज गुप्ता अपने दोस्तों बीटू खान और रामदीन के साथ वहां पहुंचा। उसने सरोज के गले पर चाकू अड़ाकर डकैती डालने का प्रयास किया, लेकिन जब सरोज ने विरोध किया तो सिरफिरे भांजे ने उसका गला रेत दिया। इसके बाद बदमाशों ने सरोज के बेटे पवन और बहू रुचिका को भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया। घटना का पता सुबह कैलाश के वापस लौटने पर चला था। इसके बाद पुलिस ने पड़ताल कर सूरज व उसके साथियों को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने माना अपराधी, सुनाई सजा
सूरज और उसके साथियों को कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी माना है। जिसके बाद इस ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 39-39 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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