भोपाल31 मिनट पहले
कॉपी लिंकचीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि इसके लिए बिल्डिंग परमिशन शाखा की टीम ने कई दिनों तक सर्वे किया
रेसिडेंशियल प्लॉट पर बने मकान के किसी हिस्से का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले 167 मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। इनमें ई-1 से ई-5 अरेरा कॉलोनी के बीच ऐसे 88 मकान चिन्हित किए गए हैं। ऐसे ही चूनाभट्टी, कोलार में 19 और रोहित नगर में 67 मकान मालिकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये नोटिस बिल्डिंग परमिशन शाखा की ओर से भेजे गए हैं।
चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि इसके लिए बिल्डिंग परमिशन शाखा की टीम ने कई दिनों तक सर्वे किया। इस दौरान अब तक ऐसे 167 मकान चिन्हित हुए हैं, जिनके प्लॉट रेसीडेंशियल हैं, फिर भी बगैर किसी इजाजत के यहां कमर्शियल काम भी किए जा रहे हैं। सभी को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस में लिखा गया है कि 10 दिन के भीतर कमर्शियल काम बंद कर उसे अधिभोग अनुमति अनुसार मूल स्वरूप में वापस लाएं। इसकी सूचना भी बिल्डिंग परमिशन शाखा में दें। नहीं तो मप्र भूमि विकास नियम-2012 के नियम या मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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