Hindi NewsLocalMpDewasIf The Hospital nursing Home Does Not Take NOC In 1 Month, Then License And Registration Will Be Canceled
देवास25 मिनट पहले
कॉपी लिंक
एक महीने में नगर निगम से फायर एन.ओ.सी. नहीं लेने पर लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई होगी। जिसके लिए कलेक्टर चन्द्ररमौली शुक्ला के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर महेन्द्र सिंह कवचे ने देवास नगर निगम सीमा में संचालित 25 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के मालिकों, प्रबंधकों की कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में बैठक की। बैठक में अपर कलेक्टर ने हॉस्पिटल/नर्सिंग होम के मालिकों-प्रबंधकों को निर्देश दिए कि देवास नगर निगम सीमा में संचालित सभी हॉस्पिटल-नर्सिंग होम एक माह में नगरनिगम से फायर एन.ओ.सी. लें, अन्यथा हॉस्पिटल-नर्सिंग होम के संचालन का लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सीएमएचओ डॉ. एम.पी. शर्मा सहित, नगर निगम उपायुक्त् लोकेन्द्र सिंह सोलंकी सहित अन्य अधिकारी और देवास नगर निगम सीमा में संचालित हॉस्पिटल/नर्सिंग होम के मालिकों/प्रबंधक उपस्थित थे।
बैठक में अपर कलेक्टर ने हॉस्पिटल-नर्सिंग होम के मालिकों-प्रबंधको को निर्देश दिए कि राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी हॉस्पिटल-नर्सिंग होम में अग्निशमन उपकरणों को स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। राज्य शासन के निर्देशानुसार हॉस्पिटल-नर्सिंग होम जिनका भूतल या अधिक तलों पर निर्मित कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है या जिनकी ऊॅचाई 09 मीटर से अधिक है, उन हॉस्पिटल-नर्सिंग होम में आवश्यक फायर उपकरण स्थापित कर अग्नि सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि भविष्य में कोई आगजनी व किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अस्पताल मालिकों-प्रबंधकों का रहेगा।
खबरें और भी हैं…