पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत: हाईकोर्ट ने 2013 विस चुनाव को लेकर लगी याचिका खारिज की

जबलपुर3 मिनट पहले

मध्यप्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अजय सिंह के खिलाफ ये चुनाव याचिका 2013 के विधानसभा चुनाव को लेकर थी, जिसका कार्यकाल वह पूरा कर चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट अगर अजय सिंह को दोषी पाता तो उनके आगामी कई चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता था।

बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका सीधी के चुरहट से साल 2013 का विधानसभा चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी शरदेंदु तिवारी ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अजय सिंह पर तय सीमा से ज्यादा खर्च करने और धन बल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता सुबूत नहीं पेश कर पाए, ऐसे में हाईकोर्ट ने अजय सिंह के साल 2013 के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

याचिका में अगर अजय सिंह राहुल पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो आने वाले समय में उनके ऊपर कई चुनावों पर प्रतिबंधलग सकता था। फिलहाल 2013 मे हुए चुनाव को लेकर लगी याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल को बड़ी राहत मिली है।

खबरें और भी हैं…

error: Content is protected !!