नर्मदापुरम2 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
ग्राम पंचायतों “आबादी क्षेत्र” की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड (पट्टे) उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई है। योजना के तहत द्वितीय चरण में नवीन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2022 निर्धारित की गई है।
पात्र व्यक्तियों योजना का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। जिसके लिए आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है एवं परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारी हो। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो और शासकीय सेवा में नहीं हो। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखण्ड चाहता है, एक जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में हो। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नि एवं उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री। आवेदन करने के लिए वहीं आवेदक परिवार पात्र होंगे, जो संबंधित ग्राम के निवासी हो। भूखंड आबंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा।
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