सागर में छेड़छाड़ के आरोपी को सजा: स्कूल जा रही छात्रा का रास्ता रोक की थी छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

सागर2 घंटे पहले

कॉपी लिंकप्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला ने छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विनोद पुत्र घनश्याम सेन उम्र 22 वर्ष निवासी बीना को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी के अनुसार 1 दिसंबर 2021 को नाबालिग सुबह 7 बजे स्कूल जा रही थी। तभी आरोपी विनोद सेन पीछे से आया और बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। बोला कि मेरे साथ रेलवे लाइन के पास चलो, तुमसे बात करनी है।

नाबालिग दौड़कर वहां से आ गई। स्कूल से वापस जाने के बाद माता-पिता को अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद परिवार वालों ने छात्रा के साथ बीना थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया था। जांच कर पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विनोद सेन को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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